मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत ऑनलाईन मिलेगी पीडि़त व्यक्ति को आर्थिक सहायता-अतिरिक्त उपायुक्त शांतनु शर्मा

मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत ऑनलाईन मिलेगी पीडि़त व्यक्ति को आर्थिक सहायता-अतिरिक्त उपायुक्त शांतनु शर्मा
  • आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं होने वाले जरूरतमंदों को मिलेगी मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता
  • मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत रोगियों को 25 गंभीर बीमारियों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी आर्थिक सहायता
  • उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी जरूरतमंद को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने के लिए लेगी निर्णय
  • अतिरिक्त उपायुक्त ने योजना के उचित ढंग से क्रियान्वयन के लिए ली संबंधित अधिकारियों की बैठक

सोनीपत, 27 अप्रैल।  अतिरिक्त उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राहत राशि का गरीब व्यक्तियों को ईलाज के लिए तुरंत प्रभाव से लाभ मिले इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में संशोधन किया है, अब 03 बीमारियों के ईलाज के स्थान पर करीब 25 बीमारियों के ईलाज के लिए पीडि़त व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो जरूरतमंद व पीडि़त व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होता, उन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता राशि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि ऐसे व्यक्ति को भी स्वास्थ्य सेवाओं का समय पर लाभ मिल सके। बुधवार को अतिरिक्त उपायुक्त शांतनु शर्मा ने योजना के उचित ढंग से क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि अब गरीब लोगों को बीमारी के ईलाज के लिए दी जाने वाली मुख्यमंत्री राहत राशि के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार संबंधित जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दी गई है ताकि जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को ऑनलाईन मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा सके। उपायुक्त ने बताया कि कमेटी में संबंधित सांसद, विधायक, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर निगम के मेयर, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद व नगर पालिका के चेयरमैन भी शामिल किए गए हैं। इस कमेटी का नोडल अधिकारी नगराधीश को नियुक्त किया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि मरीज की आय की वैरिफिकेशन का कार्य तहसीलदार तथा मेडिकल बिलों की वैरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी संबंधित सीएमओ की रहेगी। इसके बाद प्रार्थी का आवेदन पत्र पोर्टल के माध्यम से उपायुक्त के पास पहुंच जाएगा और कमेटी आवेदन पत्रों को एग्जामिन करेगी। इसके बाद कमेटी द्वारा उसे स्वीकृत करके बिल की अदायगी व जरूरतमंद व्यक्ति की आर्थिक सहायता करवाने के लिए मुख्यालय भेज देगी। मुख्यालय द्वारा तुरंत प्रभाव से पात्र व्यक्ति के खाते में मुख्यमंत्री राहत राशि पहुंचा दी जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में किए गए संशोधन का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करें ताकि लोगों को इस योजना के बारे में जागरूक किया जा सके और पात्र जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लाभ लेने वाले प्रार्थी को सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा, आवेदन पत्र के साथ बीमारी के ईलाज पर खर्च होने वाली राशि तथा एम्बुलैंस चार्जिज के सभी बिल अपलोड करवाने होंगे। इसके बाद सीएमओ बिलों की वैरिफिकेशन करने के उपरांत जिला स्तरीय कमेटी के पास 10 दिन के अंदर-अंदर भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा तहसीलदार आय वैरिफिकेशन के कार्य की रिपोर्ट 04 दिन के अंदर-अंदर कमेटी के पास भेजेंगे ताकि प्रार्थी को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। बैठक में सीईओ जिला परिषद अमरदीप सिंह, नगराधीश डॉ० अनमोल, एसडीएम शशि वसुंधरा तथा गन्नौर से विधायक निर्मल चौधरी के प्रतिनिधि के तौर पर एडवोकेट सुंदर सिंह रापडिय़ा सहित संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहे।