बलात्कार का अंजाम मौत: सुप्रीम कोर्ट द्वारा बलात्कार और हत्या के केस में सुनाई मौत की सजा

बलात्कार का अंजाम मौत: सुप्रीम कोर्ट द्वारा बलात्कार और हत्या के केस में सुनाई मौत की सजा

सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग साढ़े सात साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के लिए एक व्यक्ति को दी गई मौत की सजा की पुष्टि करते हुए कहा कि यह अपराध अत्यधिक भ्रष्टता का है और अंतरात्मा को झकझोर देता है।

जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 29 मई, 2015 को मौत की सजा के आदेश को बरकरार रखा।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है और सत्र अदालत द्वारा पारित फैसले को बरकरार रखा था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि हमारी राय में सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। उस व्यक्ति ने 17 जनवरी, 2013 को लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या कर दी थी।