सेना पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को फटकार, कार्यवाही पर अंतरिम रोक

4 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना पर दिए गए बयान को लेकर फटकार लगाई और लखनऊ अदालत में उनके खिलाफ चल रही मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने पूछा कि क्या उनके पास अपने दावे के समर्थन में ठोस प्रमाण हैं। इससे पहले…

उन्नत केसरी

नई दिल्ली, 4 अगस्त 2025 — भारतीय सेना को लेकर की गई एक पूर्व टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ लखनऊ की निचली अदालत में चल रही आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए. जॉर्ज मसिह की दो-न्यायाधीशीय पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, “यदि आप एक सच्चे भारतीय हैं, तो इस तरह का बयान नहीं देंगे।” अदालत ने यह भी पूछा कि क्या राहुल गांधी के पास चीन द्वारा 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जे के संबंध में कोई ठोस प्रमाण है। न्यायालय ने टिप्पणी की, “क्या आप वहाँ मौजूद थे? क्या आपके पास आधिकारिक रिपोर्ट है?”

यह मामला कांग्रेस नेता द्वारा 2023 में की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ और भारतीय सैनिकों की स्थिति को लेकर चिंता जताई थी। शिकायतकर्ता, उदय शंकर श्रीवास्तव, भारतीय सीमा सड़क संगठन (BRO) के पूर्व अधिकारी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयान से भारतीय सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है और यह देशवासियों की भावनाओं को आहत कर सकता है।

इससे पहले, 29 मई 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने निचली अदालत की समन जारी करने की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा संरक्षित है, लेकिन यह अधिकार सेना जैसे राष्ट्रीय संस्थानों की मानहानि करने तक नहीं फैला है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों पक्षों की दलीलों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

⚖️ निष्कर्ष

पहलूविवरण
सुप्रीम कोर्टराहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, लेकिन मुकदमे को अंतरिम रूप से स्थगित कर दिया
हाई कोर्ट (Allahabad)गांधी की चुनौती खारिज; मामले को आगे ट्रायल के लिए भेजा गया
तथ्य विवादविवादित टिप्पणी में आरोपित सामग्री—”2,000 वर्ग किमी कब्जा”, “चीनी सैनिकों द्वारा पिटाई”—की पुष्टि कोर्ट ने माँगी
कानूनी दृष्टिकोणअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित; defamatory टिप्पणियाँ संविधान की रक्षा में नहीं आ सकतीं