SP Sangeeta Kalia के आदेशानुसार एवं DSP Sudhir Taneja के निर्देशन में जीआरपी पुलिस ने विद्यार्थियों को किया जागरूक
सुनील कुमार जांगड़ा
उन्नत केसरी
फरीदाबाद, 7 दिसंबर। जीआरपी पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया (IPS Sangeeta Kalia) के आदेशानुसार एवं जीआरपी डीएसपी सुधीर तनेजा के दिशा निर्देशन में जीआरपी थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार ने टीम के साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर चंदेला में छात्र-छात्राओं को विस्तृत जानकारी देते हुए साइबर अपराध (Cyber Crime) व महिला सुरक्षा (Women Protection) के अलावा विभिन्न स्तर पर जागरूक किया।
डीएसपी सुधीर तनेजा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया के आदेश अनुसार पूरे हरियाणा में साइबर अपराध के अलावा विभिन्न स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया।
इसी कड़ी में डीएसपी सुधीर तनेजा (DSP Sudhir Taneja) ने बताया कि जीआरपी पुलिस (GRP Police) की टीमें स्कूल कॉलेज रेलवे स्टेशन के आसपास ऑटो चालक दुकानदारों के अलावा प्लेटफार्म पर यात्रियों को कानून तथा सामाजिक मुद्दों के बारे में जानकारी देकर जागरूक कर रहे हैं विशेष रूप से साइबर अपराध और महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता आवश्यक है ताकि देश की नींव जो आगे चलकर देश का भविष्य लिखेंगे। इसलिए उन्हें हमारे देश के संविधान और कानून के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। इसलिए कानूनी स्तर पर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
डीएसपी सुधीर तनेजा के निर्देश पर इसी क्रम में जीआरपी थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार ने टीम के साथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर चंदेला फरीदाबाद में पहुंचे जहां पर टीम ने विद्यालय में छात्रों को साइबर अपराध महिला सुरक्षा के अलावा कानून के विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी दी। छात्रों को साइबर अपराध कानून के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आजकल डिजिटल युग में साइबर अपराध (Cyber Crime) दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और साइबर ठग (Cyber Thug) आमजन को झांसे में लेकर उनके मेहनत की कमाई को अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते हैं। साइबर ठगी के नए-नए तरीके आए दिन सामने आते हैं इसलिए आवश्यक है कि नागरिकों को इसकी जानकारी हो ताकि वह इस प्रकार के साइबर ठगों के झांसे में ना आए। इसके अलावा जीआरपी पुलिस ने छात्रों को महिला विरुद्ध अपराध, बाल अपराध तथा जघन्य अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय दंड संहिता में जघन्य अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान है जिसके तहत इस प्रकार के अपराध करने वाले अपराधी को फांसी तक की सजा दी जा सकती है। जीआरपी पुलिस ने छात्रों को जागरूक करते हुए बताया कि वह अपने सहपाठियों, अपने परिजनों तथा दोस्तों को भी जागरूक करें ताकि वह भी किसी प्रकार के अपराध का शिकार होने से बच सकें। कार्यक्रम के समापन पर छात्रों को पुलिस से संपर्क करने के लिए 112, साइबर अपराध के मामलों में 1930 तथा महिला अपराध के लिए 1091 के बारे जानकारी दी। छात्रों में पुलिस द्वारा की गई इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जीआरपी पुलिस टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त किया।