उन्नत केसरी। सोनीपत न्यूज़
सोनीपत, 13 मई। उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए एसएमएएम व अन्य स्कीमों के अंतर्गत अनुदान पर कृषि यंत्रों के लिए आवदेन आमंत्रित किए हैं। उन्होंने बताया कि इन अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए किसान 20 मई तक विभाग की वैबसाईट www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि इस स्कीम के तहत सीधी धान की बिजाई के लिए मशीन, कोटन सीड ड्रील, ट्रेक्टर माउंटिड स्प्रे पंप, ट्रेक्टर चालित रोटरी वीडर, पावर टीलर(12 एचपी से अधिक), ब्रिकवेट मेकिंग मशीन, स्वचालित रीपर बाईंडर मशीन, मेज प्लान्टर मेजथ्रेशर, न्यूमेटिक प्लांटर आदि यंत्र शामिल है, जिनमें लिए किसान आवेदन कर सकता है।
उपायुक्त सिवाच बताया कि आवेदन करते समय किसानों को 2.5 लाख रूपये से कम अनुदान वाले कृषि यत्रों के लिए 2500 रूपये तथा ढाई लाख या इससे अधिक रूपये के कृषि यंत्रों पर 05 हजार रूपये आवेदन करते समय टोकन मनी के रूप में जमा करवाने होंगे। उन्होंने कहा कि आवदेन करते हुए किसान जिस यंत्र के लिए आवेदन कर रहा है उसके लिए जरूरी है कि पिछले 05 वर्ष में किसान द्वारा किसी भी स्कीम के तहत वह कृषि यंत्र अनुदान पर न लिया हो, इसके लिए किसान को शपथ पत्र देना अनिवार्य है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से सहायक कृषि अभिंयता नवीन हुड्डा ने बताया कि किसान को व्यक्तिगत आवेदन करते समय परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते का विवरण, बुकिंग राशि, जमीन का विवरण और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र अपलोड करवाना अनिवार्य है। इसके लिए किसान को लाभ प्राप्त करने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य है। इसके अलावा किसान वैबसाईट www.agriharyana.gov.in से जानकारी प्राप्त कर सकता है। किसान आवदेन करते समय अपनी सभी जानकारियां सही तरीके से भरें। अन्यथा आवेदन के बाद त्रुटि पाए जाने के बाद आवेदन का रद्द किया जा सकता है।
श्री हुड्डा ने बताया कि इस स्कीम के तहत सामान्य श्रेणी कि किसानों को कृषि यंत्रों पर 40 प्रतिशत अनुदान राशि तथा महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान राशि पर यंत्र मुहैयार करवाएं जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले के अनुसार कृषि यंत्रों के लक्ष्य निदेशालय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और लक्ष्य से अधिक आवेदन होने पर कृषि यंत्रों का आबंटन ड्रा द्वारा जिला स्तीय कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में किसान अधिक जानकारी के लिए उप-कृषि निदेशक सोनीपत व सहायक कृषि अंभियंता राई कार्यालय में संपर्क कर सकता है।